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पटाखों में 5 धातुओं के प्रयोग पर लगा सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध


दिवाली के लिए तीन महीने से भी कम समय बचे होने के बीच, उच्चतम न्यायालय ने आज पटाखों में पारा और सीसा सहित पांच नुकसानदेह धातुओं के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त लीथियम, पारा, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सीसा धातुओं के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है.

यह आदेश तब सुनाया गया जब केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने शीर्ष अदालत को बताया कि पटाखे से होने वाले वायु प्रदूषण के मानक अब तक तय नहीं हुए हैं और यह काम 15 सितंबर तक पूरा होगा.

इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता शामिल थे. पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना कि पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सामग्री सुरक्षा संगठन की जिम्मेदारी है.

बता दें कि दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी और पटाखों की वजह से हवा में जहर घुलता है और प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोत्तरी दर्ज़ होती है.

राजधानी दिल्ली की गिनती वैसी भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में होती है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी राजधानी को गैस का चैंबर तक कह चुका है. दिवाली के मौके पर मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों की हवा भी जहर में तब्दील हुई है.

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