अवैध उत्खनन के प्रकरण में 5 लाख 82 हजार का अर्थदण्ड आरोपित
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने उज्जैन जिले की सभी तहसीलों में अवैध खनिज उत्खनन कर परिवहन करने के सम्बन्ध में पकड़े गये ट्रेक्टर, डम्पर, जेसीबी मशीन आदि के मालिकों पर कुल 5 लाख 82 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है। यह कार्यवाही म.प्र.गौण खनिज अधिनियम-1996 के नियम 53(5) के अन्तर्गत की गई है।
कलेक्टर ने सुरेश गोरासिया निवासी जयवंतपुर उज्जैन के डम्पर क्रमांक एमपी 42जी/1351 पर 80 हजार रूपये, भंवर पिता बापू बागरी निवासी गढ़ा थाना भैरवगढ़ उज्जैन के डम्पर क्रमांक एमपी-43एच/0265 पर 72 हजार, राजेश पिता मोहनलाल चौहान निवासी बालोदालक्खा तहसील बड़नगर की बिना नम्बर की जेसीबी पर एक लाख 20 हजार रूपये, राजेश पिता मोहनलाल चौहान निवासी बालोदालक्खा तहसील बड़नगर के बिना नम्बर के ट्रेक्टर पर 80 हजार रूपये, भरत पिता कन्हैयालाल सोलंकी निवासी बालोदालक्खा के बिना नम्बर के ट्रेक्टर पर 80 हजार रूपये, सोबानसिंह पिता सजनसिंह ग्राम खेड़ापचोला तहसील तराना के बिना नम्बर के ट्रेक्टर पर 60 हजार रूपये, गोपाल गेहलोत निवासी बानीखेड़ा तहसील जावरा के ट्रेक्टर महिन्द्रा 475डीआई पर 50 हजार रूपये तथा दातासिंह ग्राम पालकी तहसील नागदा के ट्रेक्टर आयशर 308 पर 40 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।