प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शिक्षकों की सेवाएँ वापस लेने के निर्देश जारी
उज्जैन । राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय अधिकारी-कर्मचारी, जो अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं तथा उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गयी है, की सेवाएँ तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गयी हैं। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन निगम/मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।
विभाग के विभिन्न कार्यालय में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी को अपनी मूल संस्था/कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश भी दिये गये हैं। ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन उनकी मूल संस्था में उपस्थित होने के बाद ही आहरित किया जायेगा। ऐसा नहीं होने पर संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जायेगी और इसकी वसूली उनके वेतन से की जायेगी।