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टीएनसीपी एक्ट के खिलाफ कल किसान घेरेंगे कमिश्नर कार्यालय


उज्जैन। टीएनसीपी एक्ट के खिलाफ किसान सेना के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कल 1 जून को कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे। घेराव कर प्रदेश भर के किसान भू अर्जन केस में किसानों को न्यायालय में जाने का अधिकार देने तथा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 34 को पुनः स्थापित करने की मांग रखेंगे। 

किसान सेना के केदार पटेल तथा जगदीश रावलिया के अनुसार सन् 2016 में मध्यप्रदेश सरकार ने एक कानून मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम 2016 पास किया है। जिसमें किसानों को भू अर्जन केस में कोर्ट जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है जिससे अब कोई किसान कोर्ट नहीं जा सकेगा। यह बात न्यायालय को भी मानना पड़ेगी। यह अधिनियम 43 वर्ष पूर्व से माना जाएगा जिसे 8 जनवरी 2017 को राज्यपाल की अनुमति से कानून बनान दिया गया है। दूसरा विधेयक म.प्र. विधानसभा में 23 मार्च 2017 को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक पारित हो चुका है जिसमें नगर तथा ग्राम निवेश की धारा 34 को हटा दिया गया है जिसमें किसानों को सड़क, ग्रीन बेल्ट व सार्वजनिक प्रायोजना के लिए मुआवजे का प्रावधान था इससे किसान मुआवजे से वंचित हो जाएगा। इस मुआवजे के बदले एफएआर फर्श क्षेत्र अनुपात व टीडीआर विकास स्थानांतरण अधिकार दिया जाएगा जो किसानों के साथ धोखा है। कल 1 जून को प्रातः 11 बजे किसानों को न्यायालय में जाने का अधिकार दिया जाने की मांग तथा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 34 को पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर होने वाले प्रदर्शन में अधिक से अधिक किसानों से शामिल होने का अनुरोध केदार पटेल, मदन पटेल, विष्णु देथलिया, जगदीश रावलिया, सुरेश चैधरी, सुरेश पटवारी, मुकेश पटवारी, शिवनारायण जागीरदार, सचिन मंडलोई, लीलाधर आड़तिया, लखन चावड़ा, दुर्गेश वर्मा, गजानंद रामी, धन्नालाल पटेल आदि ने की है। 

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