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मानसिक रूप से अविकसित बालक-बालिकाओं के लिये प्रवेश प्रारम्भ


 

उज्जैन । सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा गुजराती समाज धर्मशाला के सामने नानाखेड़ा वेद नगर 18/7 एमआईजी में संचालित संभागीय आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिये मानसिक रूप से अविकसित बालक-बालिकाओं का प्रवेश प्रारम्भ हो गया है। विद्यालय में उन्हीं अविकसित बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जायेगा, जिनकी आयु 6 से 12 वर्ष की है। संस्था का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से अविकसित बालक-बालिकाओं को शिक्षा देकर यथासंभव उन्हें स्वावलम्बी एवं सामान्य जीवन यापन करने योग्य बनाना है।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रवेश उन्हीं बालक को दिया जायेगा, जो मानसिक रूप से अविकसित बुद्धिलब्धी अंक (IQ) 35 से 70 तक के हों। इसके लिये मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदक के अभिभावक को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा। बालक अंध, मूक-बधिर न हो तथा मिर्गी से पीड़ित न हो। निर्धारित बुद्धिलब्धी अंक वाले शारीरिक अपंग बालकों को भी प्रवेश दिया जायेगा। बालक को कोई संसर्गजनक रोग न हो। उज्जैन शहर से बाहर के बालकों को, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 96 हजार से कम है, उन्हें संस्था में नि:शुल्क आवास, भोजन, शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सा की सुविधा दी जायेगी। छात्रावास की क्षमता 50 सीट है। उज्जैन शहर के बालक डे-स्कॉलर (दैनिक छात्र/छात्रा) के रूप में नि:शुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के बालकों को आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग के आदेशानुसार प्रवेश दिया जायेगा। आवासीय विद्यालय  मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिये है, न कि मनोरोगियों के लिये। संस्था में पूर्व प्राथमिक तक शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक ने संभागीय आवासीय विद्यालय में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिये उज्जैन संभाग के समस्त जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सामाजिक न्याय विभाग के समस्त उप संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है।

विद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र इस प्रकार हैं- मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक द्वारा जारी बुद्धिलब्धी अंक प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की फोटोप्रति, आय प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, अजा, जजा व अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, शासकीय चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, यदि बालक-बालिका अध्ययनरत हों तो पूर्व कक्षा की अंकसूची मूल एवं छायाप्रति, नवीन पांच फोटोग्राफ, बालक-बालिका की एवं परिवार के मुखिया की समग्र आईडी की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति।

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