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शिक्षा का अधिकार कानून, प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन की अंतिम तिथि आज


 

ऑनलाइन लॉटरी से मिलेगा 5 जून को निजी स्कूलों में प्रवेश

उज्जैन । प्रदेश में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के आवेदन की अन्तिम तिथि 31 मई है।

नि:शुल्क प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप जनशिक्षा केन्द्र, बीआरसी, बीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत आने पर प्रदेश के सभी विकासखण्ड में बीआरसी कार्यालय में हेल्प-डेस्क बनायी गयी है। पोर्टल पर पंजीकृत आवेदन को ही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। केन्द्रीय सिस्टम से पूरी पारदर्शिता अपनाते हुए रेण्डमाइजेशन द्वारा 5 जून को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को स्कूलों की सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस से प्रदान की जायेगी। यह सूची एजुकेशन पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।

रेण्डम प्रक्रिया से सीट आवंटन होने के बाद सभी दस्तावेजों का सत्यापन 7 से 15 जून तक बीआरसी कार्यालय में किया जायेगा। प्रवेश के लिये जिस केटेगरी अथवा निवास क्षेत्र के माध्यम से स्कूल में प्रवेश चाहा गया है, उसी केटेगरी एवं निवास का सत्यापन संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा।

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