नि:शुल्क सायकल वितरण योजना का लाभ लें
उज्जैन । नि:शुल्क सायकल प्रदाय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को सायकल हेतु राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 8वी पास करके 9वी कक्षा में पहुंचने वाले ऐसे बालक-बालिकाओं को, जिनके गांव में शासकीय हाईस्कूल स्थापित नहीं है तथा वे एक गांव से दूसरे गांव में अथवा दूसरे शहर में शासकीय हाईस्कूल में अध्ययन के लिये जाते हैं, नि:शुल्क सायकल प्रदान की जाती है। सायकल प्रदाय योजना अन्तर्गत पात्रताधारी बालक-बालिकाओं को पसन्द की सायकल क्रय करने के लिये 2400 रूपये का रेखांकित चेक शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं।
योजना अन्तर्गत सायकल का मूल्य यदि 2400 रूपये से अधिक होता है तो अधिक राशि का भुगतान बालक-बालिकाओं के पालक द्वारा किया जायेगा। हितग्राही बालक-बालिका की पात्रता का निर्धारण का दायित्व संस्था प्रमुख का रहता है। सायकल का क्रय एवं उसकी गुणवत्ता का दायित्व हितग्राही बालक-बालिका एवं उसके पालक का होगा। ऐसी शालाएं, जिन्हें शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के वर्तमान खाते से चेक वितरण करने में बैंक की शाखा दूर होने के कारण कठिनाई आ रही है। वे शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का अतिरिक्त बैंक खाता केवल सायकल प्रदाय योजना के चेक वितरण के लिये विद्यालय के समीपस्थ गांव में खोल सकते हैं।
नि:शुल्क सायकल योजना के लिये पात्रता ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 9वी में अध्ययनरत सभी संवर्ग के ऐसे बालक व बालिकाओं को आती है, जिनके गांव में शासकीय हाईस्कूल स्थापित नहीं है। ये छात्र एक गांव से दूसरे गांव अथवा शहर में शासकीय हाईस्कूल में अध्ययन के लिये जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिये ऐसे छात्र-छात्राओं के पालक अपना आवेदन संस्था