१ क्विटंल से अधिक पॉलिथीन जप्ती
उज्जै न – म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर प्लाास्टिक थैलियों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिये जाने के पश्चात नगर निगम द्वारा प्लाशस्टिक थैलियों के खिलाफ कार्यवाही को और अधिक सख्त कर दिया गया है। शनिवार को की गई कार्यवाही में १ क्विंटल से अधिक की पॉलिथीन जप्त की गई।
आयुक्ती श्री आशीष सिंह ने सम्बंिधित अधिकारियों को सतत् कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा है कि प्रतिबंधित प्ला्स्टिक थैलियां किसी भी स्त्र पर नहीं पाई जाना चाहिए। उल्लं घन करने वाले व्यगवसाईयों के खिलाफ सख्तत कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड से दाण्डित किया जाए।
इधर अपर आयुक्ता श्री विशालसिंह चौहान द्वारा जारी आदेश में उल्लेकखित किया गया है कि अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक २४ मई २०१७ के द्वारा क्रमांक एफ५-२/२०१५/१८-५ मध्यअप्रदेश जैव अनाश्यं अपशिष्ठक (नियंत्रण) अधिनियम २००४ (क्रमांक २० सन् २००४) की धारा ३ द्वारा प्रदत्तअ शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्यध सरकार एतद् द्वारा लोक हित में सम्पूनर्ण मध्यिप्रदेश में प्लाहस्टिक थैलियों के उत्पाएदन, भण्डानरण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर इस अधिसूचना के मध्यपप्रदेश में राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से पूर्ण प्रतिबंध लगया गया है। इसके तहत दुकान संचालकों के विरूद्ध जिनके संस्था न में पॉलिथीन पाई जाएगी उनके विरूद्ध सख्तद वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु स्वांस्य्ई अधिकारी द्वय, समस्त स्वा स्य्ुक निरीक्षक, दरोगा, मेट, सहायक राजस्वी निरीक्षक (अन्यतकर) झोन क्रमांक १,२,३,४,५,६ को आदेशित किया गया है कि प्रतिदिन नियमित रूप से भ्रमण कर व्या,वसायिक प्रतिष्ठाननों व अन्यक दुकानों पर सघन निरीक्षण करें तथा प्लाास्टिक की थैलियों के विक्रय/भण्डाारण/उपयोग करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करें। साथ ही कचरा/गंदगी करने वालों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही करें।
१ क्विंटल से अधिक पॉलिथीन जप्तन
अपर आयुक्तव श्री विशालसिंह चौहान ने नगर निगम के माल विभाग अन्ययकर, शिल्पयज्ञ विभाग एवं स्वाहस्य्नग विभाग इत्यासदि के बडी संख्या् में कर्मचारियों को पॉलिथीन के विरूद्ध कार्यवाही के लिये तैनात किया है। शनिवार को की गई कार्यवाही में नागझिरी हाट बाजार और मक्सीह रोड सब्जीत मण्डीन क्षैत्र से १ क्विंटल से अधिक पॉलिथीन जप्तय की गई तथा व्यारवसाईयों को सचेत किया गया है कि पॉलीथीन का उपयोग ना करें अन्येथा अर्थदण्ड् इत्याोदि की कार्यवाही की जाएगी।
गंदगी पर जुर्माना जारी
आयुक्तप श्री आशीष सिंह ने व्य वसाईयों द्वारा की जाने वाली गंदगी को सख्ती से रोकने के लिये निर्देशित किया है कि जिन दुकानों और प्रतिष्ठा नों में या आप पास गंदगी पाई जाए उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही को जारी रखें।
शनिवार को अपर आयुक्तअ श्री विशाल सिंह के निर्देश पर ग्लो।बल कम्पंनी द्वारा हरिफाटक ब्रिज के पास संचालित पावर स्टेाशन पर गंदगी पाई जाने पर ५००० का जुर्माना वसूला किया गया। कार्यवाही निरंतर जारी है।