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बीपीएल और झुग्गी-बस्ती के उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 31 मई तक


 

उज्जैन । मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समाधान योजना की अवधि में विस्तार किया गया है। योजना अब 31 मई तक लागू रहेगी। योजना का लाभ कंपनी कार्यक्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और शहरी क्षेत्रों की अधिसूचित झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में निवास करने वाले निम्नदाब घरेलू उपभोक्ता उठा सकेंगे। योजना का उद्देश्य राज्य शासन की मंशानुसार बिजली कनेक्शन से विच्छेदित एवं आर्थिक स्थिति से कमजोर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को बिजली की रोशनी उपलब्ध करवाना हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए बिजली उपभोक्ता अब 31 मई तक आवेदन कर सकेंगे। योजना में जनवरी 2017 की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर करने का प्रावधान किया गया है।

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