प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर
3 उद्योगों एवं 01 दर्जन से अधिक दुकानों के विरूद्ध हुई कार्रवाई उज्जैन 24 मई। प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर शासन के प्रतिबंध के बाद जिला प्रशासन ने इनका उपयोग करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की है। प्रभारी कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में आज बुधवार को जिला प्रशासन के छापामार दल द्वारा नगर के 03 उद्योगों एवं 01 दर्जन से अधिक दुकानदारों के विरूद्ध सुरक्षा मानकों का उपयोग न करने तथा प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया गया तथा उद्योगों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा है कि शासन के प्रतिबंध तथा प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मद्देनजर प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल कदापि न किया जाए। साथ ही प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों में समस्त सुरक्षात्मक उपाय किये जाएं, जिससे पर्यावरण को हानि न हो तथा वहां काम करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य को नुकसान न हो। जिला प्रशासन के छापामार दल, जिसमें एसडीएम श्री क्षितिज शर्मा, नायब तहसीलदार श्री शेखर चौधरी, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री पीके त्रिवेदी, वैज्ञानिक सुश्री शर्मा, औद्योगिक सुरक्षा के अधिकारी श्री हिमांशु सोलोमन तथा नगर निगम के अधिकारी शामिल थे, ने आज दिनभर उज्जैन नगर के उद्योगों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जाकर छापामार कार्रवाई की। नायब तहसीलदार श्री शेखर चौधरी ने बताया कि दल द्वारा सर्वप्रथम नागझिरी में नाकोड़ा ट्रेडर्स उद्योग पर छापामार कार्रवाई की, जिसके अन्तर्गत पाया गया कि उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं किया गया था तथा वहां पर्यावरण प्रदूषण से बचाने वाले तथा अग्निशमन एवं मजदूरों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। इस पर उद्योग को सील कर दिया गया है। छत्री चौक पर 06-07 दुकानों पर पॉलीथीन बैग्स पाए जाने पर 01 हजार एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। सतीगेट पर गृहश्री प्रतिष्ठान पर 01 से 1.5 क्विंटल प्लास्टिक की थैलियां पाई गईं, उस पर 05 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। फ्रीगंज में सुन्दर डेयरी, मधुरम डेयरी तथा 01 अन्य डेयरी पर छापामार कार्रवाई में बड़ी मात्रा में पॉलीथीन पाए जाने पर 05-05 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। माहेश्वरी स्वीट्स पर 01 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। उद्योगपुरी में जय गणेश पॉलीमर्स पर छापामार कार्रवाई में सुरक्षा उपकरण नहीं पाए गए, अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी, प्रदूषण विभाग को एनओसी नहीं था तथा गन्दगी थी। इस पर धारा 133 के अन्तर्गत कार्रवाई का प्रकरण बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड स्थित विजय प्लास्टिक के बाहर प्लास्टिक के कचरे का ढेर पाए जाने पर नगर निगम द्वारा जुर्माना किया गया। फ्रीगंज में परिणय डिस्पोजल तथा अन्य 02 दुकानों पर प्लास्टिक की थैलियां अधिक संख्या में पाए जाने पर उसके विरूद्ध 01-01 हजार रूपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई।