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जनसुनवाई में आये 150 आवेदन


 

      उज्जैन । प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में 150 आवेदनों के निराकरण हेतु एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी और अपर कलेक्टर श्री बसन्त कुर्रे द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये गये। ग्राम दाऊदखेड़ी के कृषक चरणदास पिता भगवानदास ने आवेदन देकर शिकायत की कि उन्होंने सेवा सहकारी संस्था मर्यादित चिन्तामन जवासिया के माध्यम से उनकी फसल का बीमा किया था। फसल में उनके द्वारा चना बोया गया था, जो कि अत्यधिक ठण्ड के कारण नष्ट हो गया है। चरणदास ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उनकी फसल का बीमा करवाया था, परन्तु आज दिनांक तक उन्हें उसका मुआवजा प्राप्त नहीं हो सका है। इस पर कृषि विभाग को जांच कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

      गऊघाट पाला निवासी भुरूप्रसाद पिता भदईप्रसाद ने आवेदन देकर शिकायत की कि वे विकलांग हैं और उनके पुत्र द्वारा बलपूर्वक उनके स्वामित्व के मकान पर कब्जा कर लिया गया है तथा उन्हें घर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर पुलिस अधीक्षक उज्जैन को आवश्यक कार्यवाही हेतु आवेदन अग्रेषित किया गया। ग्राम बोरखेड़ाभल्ला तहसील घट्टिया निवासी तोलाराम पिता थावरजी ने आवेदन दिया कि उनकी कृषि भूमि पर आने-जाने के रास्ते को गांव के तथाकथित व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक बन्द कर दिया गया है। तथा इस कारण प्रार्थी को अन्य लम्बे रास्ते से गुजरकर अपने खेत में जाना पड़ता है। इस कारण से वाद-विवाद और झगड़े की स्थिति निर्मित हो रही है। इस पर तहसीलदार घट्टिया को जांच कर उचित कार्यवाही करने को कहा गया।

      रामघाट मार्ग उज्जैन निवासी अनिल व्यास पिता बंशीलाल व्यास ने आवेदन दिया कि उन्होंने जेपी नारायण अभियान में कार्य किया था, जिस कारण उन्हें मीसा में वर्ष 1975-76 में जेल में बन्द कर दिया गया था। उस अवधि के दौरान उनका परिवार बिखर गया था और आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी, जो कि अभी तक यथावत है। प्रार्थी ने उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की गुहार लगाई, जिस पर सामान्य शाखा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

      ग्राम ढाबलाधूता तहसील घट्टिया निवासी कालूसिंह पिता गजानन्द ने आवेदन दिया कि उनके संयुक्त खाते की कृषि भूमि को गांव के तथाकथित व्यक्तियों द्वारा षड़यंत्रपूर्वक हड़प लिया गया है। इस पर अनुविभागीय अधिकारी घट्टिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। ग्राम तालपुर निवासी कमलाबाई पति ओमप्रकाश ने आवेदन देकर शिकायत की कि उनके द्वारा पूर्व में श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित से दो प्लॉट बुक करवाये गये थे। संस्थान द्वारा प्लॉट की राशि लेने के बाद भी उन्हें प्लॉट पर मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। इस पर एसडीओ एलआर उज्जैन को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

      ग्राम मालीखेड़ी तहसील नागदा निवासी गोपाल पिता मांगीलाल ने आवेदन दिया कि विगत 10 मार्च को उन्हेल नागदा मार्ग पर वे अपने परिवार के साथ वाहन द्वारा जा रहे थे। दूसरी तरफ से आ रहे अन्य वाहन द्वारा उन्हें व परिवार के लोगों को टक्कर मार दी गई, जिस कारण घटनास्थल पर ही उनके परिवार के पांच लोगों की मृत्यु हो गई और बाकी के व्यक्ति घायल हो गये। आवेदक ने आर्थिक सहायता दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार नागदा को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। नागदा निवासी राजेश परमार पिता लक्ष्मण परमार ने उनकी पत्नी के द्वारा उनके साथ हाथापाई करने और थाने में झूठी रिपोर्ट डालने की शिकायत कर आवेदन दिया, जिस पर पुलिस अधीक्षक उज्जैन को आवश्यक कार्यवाही हेतु आवेदन अग्रेषित किया गया।

      ग्राम लिंबापिपल्या के समस्त ग्रामवासियों ने गांव के वसूली पटेल द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने और ग्रामीणजनों को परेशान करने बाबत आवेदन दिया, जिस पर तहसीलदार उज्जैन को तत्काल स्थल निरीक्षण कर मामले का निराकरण करने के निर्देश दिये गये। जान्सापुरा उज्जैन निवासी मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद इब्राहिम ने आवेदन देकर शिकायत की कि उन्हें व उनकी पत्नी को उनके छोटे पुत्र द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि सरेआम मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। उनके पुत्र द्वारा उनके मकान पर कब्जा कर उन्हें व उनकी पत्नी को बेघर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस पर एसडीएम उज्जैन को माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

      ग्राम खोरिया सुमरा तहसील महिदपुर निवासी विजय पिता भंवरलाल ने आवेदन देकर शिकायत की कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन के लिये आवेदन दिया गया था और सभी दस्तावेज भी संलग्न किये गये थे, परन्तु बैंक के द्वारा अभी तक लोन की केवल आधी राशि ही उन्हें प्रदाय की गई है। इस कारण उन्हें व्यवसाय करने में बहुत परेशानी आ रही है। इस पर जिला अन्त्यावसायी अधिकारी को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार अन्य मामलों में भी जनसुनवाई की गई।

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