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नदियों से रेत उत्खनन में मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध


उज्जैन । राज्य शासन ने नदियो से रेत उत्खनन में मशीनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। खनिज साधन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें उल्लेख है कि भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की व्यवस्था अनुसार रेत खदान संचालन के लिये स्टेट एनवायरमेंट इम्पेक्ट असैसमेंट अथारिटी (सिया) अथवा डिस्ट्र‍क्टि एनवायरमेंट इम्पेक्ट असैसमेंट अथारिटी (डिया) द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्रदान की जाती है। पर्यावरणीय अनुमति में शर्त होती है कि रेत खनन मानव श्रम से किया जाये, जिसमें मशीनों से रेत उत्खनन पर पूर्णत: प्रतिबंध है। राज्य शासन ने समस्त जिला कलेक्टर को निर्णय का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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