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नाबालिग बालिका का विवाह रूकवाया गया


 

      उज्जैन । ग्राम पचलासी, तहसील खाचरौद में विगत 21 मई को बाल विवाह की शिकायत जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को प्राप्त हुई, जिसके आधार पर जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा बाल विवाह रोकथाम संयुक्त दल को घटना स्थल पर जाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।  दल में नायब तहसीलदार खाचरौद, महिला सशक्तिकरण उज्जैन एवं चाईल्ड लाइन पुलिस थाना खाचरौद शामिल थे।  संयुक्त दल द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर बालिका के परिजनों से पूछताछ के दौरान बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया।  इस पर परिजनों द्वारा बालिका की अंकसूची प्रस्तुत की गई।  अंकसूची के आधार पर बालिका नाबालिग पाई गई।  बालिका के परिजनों को बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम- 2006 के बारे में जानकारी देते हुए बालिका का विवाह 18 वर्ष की उम्र के पूर्व ना करने की समझाईश दी गई,  जिसके पश्चात परिजनों द्वारा बालिका का विवाह रद्द करने का निर्णय लिया गया।

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