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बिजली पंचायत 1 से 3 जून तक, ऊर्जा मंत्री श्री जैन ने दिए निर्देश


उज्जैन । ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने राज्य में 1 से 3 जून तक बिजली पंचायत का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत में बिजली पंचायत तीन दिन में से किसी एक दिन एक ग्राम पंचायत पर की जाएगी। श्री जैन ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं की प्रत्येक समस्या का निराकरण बिजली पंचायतों में सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही होगी। इस दौरान बिजली बिल संबंधी, बन्द/खराब मीटर से संबंधित, वोल्टेज कम/ज्यादा होने की समस्या, नया कनेक्शन, ट्रांसफार्मर बदलने, विद्युत संयोजन में नाम/भार परिवर्तन संबंधी, संयोजनों को स्थाई रूप से विच्छेदित करवाने तथा अन्य समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जाएगा।  

विद्युत वितरण कंपनी प्रत्येक बिजली पंचायत में एक अधिकारी को नामांकित करेगी, जो दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहेंगे और मौके पर शिकायतों का निराकरण करेंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव भी उपस्थित रहेंगे। ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने वितरण केन्द्र के सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री को भी निर्देशित किया है कि वे तीनों दिन वितरण केन्द्र से जुड़ी ग्राम पंचायत में होने वाली बिजली पंचायत में लाइनमेन के साथ उपस्थित रहें। उपभोक्ताओं की शिकायतों को मौके पर हल किया जाएगा । कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिजली पंचायत में आवश्यक सहयोग देंगे। शिविरों के लिए वृत्त के अधीक्षण यंत्री/महाप्रबंधक को समन्वयक बनाया गया है।

 

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