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आवेदन आमंत्रित


 

      उज्जैन । हाथकरघा संचालनालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तियों से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन हेतु विस्तृत जानकारी सहायक संचालक हाथकरघा जिला पंचायत परिसर से प्राप्त की जा सकती है।

      सहायक संचालक श्री अखिलेश उपाध्याय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत 50 हजार से 10 लाख रूपये तक की इकाई लागत के कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकेंगे। उक्त योजना अन्तर्गत इकाई की स्थापना हेतु बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सहमति देने की स्थिति पर सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत अधिकतम मार्जिन मनी राशि एक लाख रूपये तक का अनुदान एवं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति व महिला उद्यमी को 30 प्रतिशत अधिकतम दो लाख रूपये तक मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप में शासन स्तर पर दी जायेगी।

      मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अन्तर्गत 50 हजार रूपये इकाई लागत के कामगारों/शिल्पियों/कारीगरों के ऋण प्रकरण तैयार करने हेतु कार्यालय में सम्पर्क कर योजना सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर प्रस्ताव व परियोजना तैयार कर ऑनलाइन के माध्यम से भिजवाये जा सकते हैं। उक्त योजना अन्तर्गत इकाई की स्थापना हेतु बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सहमति देने की स्थिति पर सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 7500 रूपये तक मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप में तथा बीपीएल कार्डधारी सदस्य को अधिकतम 15 हजार रूपये तक की मार्जिन मनी शासन स्तर पर दी जायेगी। उक्त योजना में 7 वर्ष तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाने का प्रावधान है।

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