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राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती में नियुक्ति की आयु सीमा के निर्देश जारी, पूर्व आदेश में किया संशोधन



 
राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राज्य शासन ने 13 जनवरी, 2016 के परिपत्र में संशोधन किया है। इस संशोधन से प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा और उनके हितों का संरक्षण होगा। इस संबंध में 9 मई को मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया और आज इसका आदेश जारी किया गया।

भर्ती का तरीका
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों  (राजपत्रित/ अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिये
लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिये
 -
न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिये
21 से 28
18 से 25
मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा में अधिकतम छूट

पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)
28+12=40
25+15=40
महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग )
28+17=45
25+20=45
पुरूष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)
पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग)
पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग -शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)
नि:शक्तजन आवेदकों के लिए
प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य किया गया है।

दुर्गेश रायकवार

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