मध्यप्रदेश में चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम, अटेर और बाँधवगढ़ उप चुनाव में पहली बार इस्तेमाल होगा वीवीपीएटी
भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर मध्यप्रदेश में चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आगामी 9 अप्रैल को होने वाले अटेर और बाँधवगढ़ विधानसभा उप चुनाव में पहली बार वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का उपयोग होगा। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने आज यहाँ राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक में दी।
श्रीमती सलीना सिंह ने बताया कि उप चुनाव में वीवीपीएटी का प्रयोग सफल होने के बाद इसे आगामी विधानसभा आम चुनाव में भी लागू करवाने के प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों से परामर्श लेकर वीवीपीएटी का प्रयोग शुरू किया है। हाल में पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के विधान सभा आम चुनाव के दौरान कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रक्रिया में मतदान करते समय मतदाता को यह देखने का अवसर प्राप्त होगा कि उसने जो मतदान किया वह सही है या नहीं। इसके लिये मतदाता को 7 सेंकड का समय मिलेगा। बाद में प्रिटेंड पेपर स्लिप रिकार्ड के तौर पर रखी जायेगी। दोनों उप चुनाव में 830 वीवीपीएटी का उपयोग होगा।
श्रीमती सलीना सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के नये निर्देशों के अनुसार अब मतदान केन्द्र के 100 मीटर के बाहर लगने वाले राजनैतिक दलों के पंडाल आदि का खर्च सम्बधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जायेगा। बीएलओ द्वारा वितरित की जाने वाली मतदाता पर्ची में से जो बचेंगी, उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा जायेगा। पर्चियों को मतदान के दिन मतदाता को देने को व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने बताया कि अटेर और बॉधवगढ़ उप चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिये सभी तैयारियाँ की जा रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिये 20 कंपनी की तैनाती की मांग की गई है। उन्होंने स्वतंत्र चुनाव के लिये राजनैतिक दलों से सहयोग करने को कहा। श्रीमती सिंह ने बताया कि अब तक जो दो शिकायत प्राप्त हुई है, उन पर कार्यवाही की जा रही है। उप चुनाव में उम्मीदवार की व्यय सीमा 28 लाख रूपये निर्धारित है। आयोग के नये निर्देशों के अनुसार नाम निर्देशन-पत्र फार्म में अभ्यर्थी द्वारा छायाचित्र के साथ नागरिकता की जानकारी भी दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक धन या शासकीय मशीनरी का उपयोग राजनैतिक दल के प्रचार में तथा राजनैतिक दल के प्रतीक चिन्ह के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
प्रारंभ में प्रस्तुतिकरण द्वारा वीवीपीएटी की जानकारी दी गई। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिये। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बंसल ने चुनाव संबंधी तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री एस.एच. लोढ़ा, श्री रवि कोचर, श्री एस.एस. उप्पल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से श्री जे.पी. धनोपिया, माकपा की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार शैली, बसपा की ओर से श्री राजाराम और एनसीपी की ओर से श्री राजू भटनागर उपस्थित थे।
प्रलय श्रीवास्तव