होली व रंगपंचमी पर शुष्क दिवस घोषित
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने म.प्र.आबकारी अधिनियम-1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकशान्ति के परिरक्षण हेतु 13 मार्च सोमवार को होली (जिस दिन रंग खेला जायेगा) के दिन शाम 4 बजे तक और 17 मार्च शुक्रवार को रंगपंचमी के दिन शाम 4 बजे तक सम्पूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी कर दिये हैं। उक्त अवधि में जिले की समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, एफएल-2, एफएल-3, एफएल-4 व वाईन आउटलेट बन्द रखते हुए मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।