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ग्राम डेलची में समझाईश देकर बाल विवाह रूकवाया गया



उज्जैन । जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने जानकारी दी कि विगत 10 मार्च को मिली शिकायत के अनुसार ग्राम डेलची में सीताराम पिता नारायण धनोतिया निवासी ग्राम सुवागांव तहसील तराना की पुत्रियों का बाल विवाह करवाया जा रहा है। इसके पश्चात जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी द्वारा तत्काल शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिला स्तरीय बाल विवाह निरोधक दल को घटना स्थल पर जाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

बाल विवाह निरोधक दल में महिला सशक्तिकरण से संरक्षण अधिकारी श्री रितेश बघेल, सामाजिक कार्यकर्ता श्री गौरव मित्तल, एसजेपीयू प्रभारी श्रीमती कल्पना मिश्रा, चाईल्ड लाइन से श्री निरंजन मूले एवं थाना माकड़ोन से टीआई श्री यशवंत पाल अपनी टीम सहित घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद दल द्वारा बालिकाओं के परिजनों से जानकारी प्राप्त की गई, जिस पर परिजनों द्वारा बताया गया कि सीताराम धनोतिया की दो पुत्रियों का विवाह करवाया जा रहा है। बालिकाओं के परिजनों द्वारा बालिकाओं के शिक्षित होने एवं उम्र सम्बन्धी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के नोटिस के बाद भी उनकी मार्कशीट नहीं दी गई। इसके पश्चात दल द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय सुवागांव जाकर दोनों बालिकाओं का उम्र प्रमाणिकरण प्राप्त किया गया। इसके अनुसार बालिकाएं नाबालिग पाई गई।

दल द्वारा परिजनों को बालिकाओं का विवाह रद्द करने की समझाईश देते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई, जिसके पश्चात परिजनों द्वारा बालिकाओं का विवाह रद्द करने का निर्णय लेकर 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही विवाह करने की सहमति दी गई।

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