मनरेगा श्रमिकों को एक अप्रैल से रोजाना 172 रूपये की मजदूरी, वर्ष में 936 लाख मानव दिवस का रोजगार
उज्जैन । महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में मध्यप्रदेश में जॉबकार्डधारी श्रमिकों को एक अप्रैल, 2017 से प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 172 रुपये की दर से मिलेगी। फिलहाल इस योजना में न्यूनतम मजदूरी दर 167 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने निर्देश दिये हैं कि मनरेगा श्रमिकों को एक अप्रैल, 2017 से बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी भुगतान की सूचना व्यापकता से पहुँचायें।
भारत सरकार ने गत 28 फरवरी, 2017 को जारी अधिसूचना में एक अप्रैल, 2017 से लागू होने वाली मनरेगा मजदूरी की न्यूनतम दरों का राज्यवार निर्धारण किया है। आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद श्रीमती जी.व्ही. रश्मि ने इस संबंध में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि वे उनके कार्यक्षेत्र की समस्त जनपद पंचायत और ग्राम-पंचायतों में मनरेगा मजदूरी की नई न्यूनतम दरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। साथ ही प्रत्येक ग्राम-पंचायत कार्यालय के सूचना-पटल पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी की एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों की जानकारी प्रदर्शित की जाये।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के सभी 51 जिलों में मनरेगा का क्रियान्वयन हो रहा है। इस योजना में करीब 62 लाख 89 हजार जॉबकार्डधारी श्रमिक पंजीकृत हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2016-17 में अब तक 936.85 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है। इसमें से 150.42 लाख मानव दिवस का रोजगार अनुसूचित-जाति तथा 329.36 लाख मानव दिवस का रोजगार अनुसूचित-जनजाति के श्रमिकों को दिया गया है। चालू माली साल में मनरेगा में श्रम कार्य करने वालों में 41.76 फीसदी महिला श्रमिक शामिल हैं। इन्हें 391.31 लाख मानव दिवस का रोजगार मुहैया करवाया गया है।