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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अन्तर्गत 1 करोड़ तक का उद्योग लगा सकते हैं युवा



उज्जैन । राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अन्तर्गत परियोजना की लागत 10 लाख रूपये से एक करोड रूपये तक निर्धारित है। इसका आशय यह है कि युवा इस योजना का लाभ लेकर एक करोड़ रूपये की लागत का उद्योग लगा सके हैं। यह योजना उद्योग/सेवा के लिये ही है। इस योजना के तहत परियोजना की पूंजीगत लागत पर अधिकतम 12 लाख रूपये की मार्जिन मनी सहायता भी दी जाती है। साथ ही परियोजना की पूंजीगत लागत पर पांच प्रतिशत की दर से अधिक सात वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाता है और गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम सात वर्ष तक देय होता है।

    उद्योग विभाग के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना एक अगस्त 2014 से संचालित है और इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाना है। योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ दिया जाता है।

पात्रता
    आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो तथा न्यूनतम 10वी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।

आवेदन की प्रक्रिया
    आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अथवा बैंक में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जाता है। सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध होंगे। आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की डीपीआर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।

टास्क फोर्स आवेदनों का निराकरण करेगी
    प्राप्त पंजीबद्ध आवेदन-पत्रों का निराकरण जिला टास्क फोर्स द्वारा किया जायेगा। टास्क फोर्स के अध्यक्ष कलेक्टर हैं तथा सदस्य विभिन्न विभागों व बैंकों के अधिकारी हैं। जिला टास्क फोर्स समिति की अनुशंसा उपरान्त प्रकरणों को निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जाता है। उद्योग एवं सेवा सम्बन्धी इकाई के लिये गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना के माध्यम से दी जायेगी। बैंकों द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग आवेदक से नहीं की जायेगी। साथ ही प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक द्वारा वितरण प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

मार्जिन मनी एवं ऋण अदायगी
    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 12 लाख रूपये) मार्जिन मनी सहायता हितग्राही को शासन की ओर से देय होगी तथा शेष मार्जिन मनी हितग्राही को स्वयं जमा करना होगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिये महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है।

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