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राजीव सिंह एक वर्ष के लिए जिला बदर कलेक्टर ने जारी किए आदेश


उज्जैन- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने उज्जैन नानाखेड़ा निवासी राजीव सिंह उर्फ रिंपी भदौरिया पिता सुरेश सिंह भदौरिया को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं 5 (ख) के अंतर्गत उज्जैन जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले देवास, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार एवं आगर-मालवा की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया है। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए है कि उक्त व्यक्ति 48 घण्टे के अंदर दर्शित जिले की सीमाओं से बाहर चला जावे एवं अपने आचरण में सुधार करें और इन जिलों की सीमाओं में एक वर्ष तक प्रवेश न करे एवं वापिस न लौटे। यदि राजीव सिंह उर्फ रिंपी भदौरिया के विरूद्ध कोई प्रकरण जिले में स्थित न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा। परंतु इसके पूर्व अपने संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी।

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