राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अनुपालन में 6 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई
उज्जैन- सीएमएचओ डॉ.अशोक कुमार पटेल ने जानकारी दी कि कोटपा 2003 (राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) के प्रभावी अनुपालन हेतु गत दिवस जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ.शिव मेन्या के द्वारा जिला चिकित्सालय में सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद का उपयोग करने पर कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 04 का उल्लंघन करते पाए जाने पर 6 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई। इस दौरान साहयक अस्पताल प्रबंधक श्रीमती वर्षा चौहान भी मौजूद थी। गौरतलब है कि भारत सरकार ने तंबाकू आपदा से बचाने के लिए उक्त अधिनियम बनाया है। इसकी धारा 04 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।