देवउठनी एकादशी के दृष्टिगत संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड पर दलों का गठन
उज्जैन- कलेक्टर श्री नीरज कुमारसिंह ने आगामी 11-12 नवम्बर को देवउठनी एकादशी को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेघ अधिनियम 2006 की धारा 13 (4) एवं (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक विकासखण्ड पर दलों का गठन किया है। इसके अनुसार उज्जैन विकासखण्ड के लिए प्रतिषेध अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत उज्जैन तथा समस्त परियेजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास होंगे। इस दल में थाना प्रभारी
भैरवगढ़, चिमनगंज मण्डी, देवासगेट, जिवाजीगंज, पंवासा, नागझिरी, खाराकुआं, कोतवाली, माधवनगर, महाकाल, नरवर, नीलगंगा, नानाखेड़ा, सेक्टर पर्यवेक्षक (समस्त विकासखण्ड उज्जैन) महिला एवं बाल विकास विभाग और विशेष किशोर पुलिस इकाई होंगे। इसी प्रकार घट्टिया विकासखण्ड के लिए प्रतिषेध अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत घट्टिया तथा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग घट्टिया होंगे। इस दल में थाना प्रभारी घट्टिया, सेक्टर पर्यवेक्षक (समस्त विकासखण्ड घट्टिया) महिला एवं बाल विकास होंगे। तराना विकासखण्ड के लिए प्रतिषेध अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत तराना तथा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तराना होंगे। इस दल में थाना प्रभारी तराना, कायथा, माकड़ोन, सेक्टर पर्यवेक्षक (समस्त विकासखण्ड तराना) महिला एवं बाल विकास होंगे।