उज्जैन सहित पांच शहरों के प्रदूषण का मामला NGT पहुंचा
31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी के बाद कई शहरों में प्रदूषण जान लेवा स्तर तक बढ़ गया था। जबलपुर की संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में AQI बढ़ने की घटना को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदुषण बोर्ड सहित उज्जैन, इंदौर, भोपाल जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टर के खिलाफ याचिका लगाकर कार्रवाई करने की मांग की है।
डॉ पीजी नाजपांडे ने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में अमानक स्तर के पटाखे के खिलाफ 2023 में याचिका दायर की थी, जिसके बाद NGT कोर्ट ने भोपाल इंदौर जबलपुर उज्जैन ग्वालियर के कलेक्टर को मॉनिटर करने के निर्देश दिए थे। जब आकंड़े निकले तो 2024 में दिवाली पर पटाखों के कारण प्रदूषण जान लेवा स्तर का रहा। जिसमें सुतली बम, सहित कई प्रतिबंधित बम फोड़ने के कारण प्रदूषण बढ़ गया था।