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प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम में बदलाव, रजिस्ट्री के बाद पांच साल तक नहीं बेच सकेंगे फ्लैट/आवास


उज्जैन - प्रधानमंत्री आवास योजना में हितलाभ लेने के बाद आवास बेचे जाने की मिल रही शिकायतों के बाद केन्द्र सरकार ने नियमों को और कड़ा किया है। इसके बाद वे हितग्राही जो लाभ कमाने के लिए अपने आवासों को ऊंचे दाम पर बेच दिया करते थे, वे अब पीएमएवाई 2.0 में रजिस्ट्री होने के बाद अपने फ्लैट/आवास को पांच साल तक नहीं बेच सकेंगे। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से व्यवस्थाओं में कसावट और बदलाव दोनों आएंगे।
    इसके अलावा केन्द्र सरकार ने बीएलसी घटक में भी एक बदलाव का मन बना लिया है। अभी 450 वर्ग फीट के भूखंड पर पहले से बने कमरे के बाद दूसरा कमरा बनाने के लिए सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। इसमें संशोधन करते हुए 450 वर्गफीट के खाली भूखंड पर ही मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। पीएमएवाई 2.0 की प्लानिंग के बाद निगम ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है।

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