अगर आप विदेशी जीव-जंतुओं को पालना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक खुशखबरी है।
अगर आप विदेशी जीव-जंतुओं को पालना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक खुशखबरी है। अब नए नियमों के तहत इगुआना, अफ्रीकी तोता, लव बर्ड्स और मर्मोसेट्स जैसे विदेशी पालतू जानवर रखना आसान हो गया है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी वन विभाग कार्यालय में जाकर या परिवेश पोर्टल 2.0 पर पंजीकरण करवाना होगा।
नए संशोधन के अनुसार, विदेशी प्रजातियों को अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे इन प्रजातियों का पंजीकरण करना आसान हो गया है। 31 अगस्त 2024 से पहले आपको अनिवार्य रूप से इन प्रजातियों का पंजीकरण करना होगा, ताकि आप इन्हें कानूनी रूप से पाल सकें।
यह प्रक्रिया अब सरल हो गई है, जिससे पालतू जानवरों के शौकीन लोग आसानी से अपने पसंदीदा विदेशी जीवों को घर पर पाल सकते हैं।
डॉ किरण वनमंडलाधिकारी उज्जैन एवं अनुभा त्रिवेदी द्वारा इस प्रक्रिया को आसानी से समझाया गया है वे उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो श्रोताओ एवं दस्तक न्यूज़ के दर्शको के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगो को इसके बारे में बता रही है