पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवती स्वरोजगार कर सफल उद्यमी बनें परियोजना के लिये 7 वर्षों तक नियमित अनुदान देय होगा
उज्जैन- पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक ने जानकारी देते हुए
बताया कि पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये मुख्यमंत्री पिछड़ा
वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना 2024-25 के अन्तर्गत उद्यम योजना एवं स्वरोजगार योजना का संचालन किया
जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ लेकर युवक-युवती सफल उद्यमी बन सकते हैं।
परियोजना की लागत एक लाख से 50 लाख रुपये एवं 10 हजार से एक लाख रुपये तक रहेगी। योजना के
अन्तर्गत वित्तीय सहायता, ब्याज अनुदान अथवा ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से सात वर्षों तक नियमित रूप से
अनुदान देय होगा। दोनों योजनाओं में उक्त वर्ग के युवक-युवती samast.mponline.gov.in के माध्यम से
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी दो प्रतियों में कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग विशाला भवन द्वितीय तल भरतपुरी उज्जैन में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। उक्त दोनों
योजनाओं के तहत उक्त वर्ग के युवक-युवती जिले के मूल निवासी और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदन
होना चाहिये, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वी उत्तीर्ण हो और आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिये। तभी
योजना के पात्र होंगे।