राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता श्रेणी में जोड़ा गया
उज्जैन- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पात्रता अनुसार खाद्यान्न की
आवश्यकता की पूर्ति हेतु पात्रता पर्ची (राशन कार्ड) जारी किया जाना है। इसके लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
अन्तर्गत प्राथमिकता श्रेणी में नवीन श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जोड़ी गई है। अब पात्रता की कुल 29 श्रेणियां
होंगी। शासन के निर्देशानुसार असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों की पात्रता पर्ची नहीं है एवं उनका असंगठित एवं प्रवासी
श्रमिक श्रेणी अन्तर्गत पंजीयन है वे नवीन पात्रता पर्ची हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर परिषद/नगर पालिका के
कार्यालय में जाकर आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज जैसे- समग्र आईडी, परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड,
किसी एक सदस्य का श्रमिक या संबल कार्ड, किसी एक सदस्य का मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड से लिंक है, की
छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी।