कलेक्टर श्री सिंह द्वारा 1 व्यक्ति एक वर्ष और 2 व्यक्ति 6 माह के लिये जिला बदर
उज्जैन- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने थाना क्षेत्र तराना के सिवा उर्फ
सिवनारायण पिता परमानंद उर्फ आत्माराम राठौर को एक वर्ष के लिए तथा थाना क्षेत्र नागदा के जितेन्द्र पिता
आशाराम प्रजापत व थाना क्षेत्र जीवाजीगंज के टोनी उर्फ महादेव पिता आनंद खत्री को 6-6 माह के लिये जिला बदर
किया है।
इस सम्बन्ध में कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत उक्त व्यक्तियों
को उज्जैन जिले की राजस्व सीमा एवं जिले से लगे सीमावर्ती जिले देवास, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार एवं
आगर-मालवा की राजस्व सीमाओं से जिला बदर किया गया है। जिलाबदर की अवधि में उक्त आदेश के तहत अगर
उज्जैन जिले में स्थित न्यायालय में उनका कोई प्रकरण चल रहा है तो वे नियत पेशी पर उपस्थित होंगे परंतु इसके
पूर्व उन्हें संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरंत बाद उन्हें इस आदेश
का पालन करना होगा।