top header advertisement
Home - उज्जैन << बिजली कंपनी कार्मिकों को सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के परिसर में किसी भी समय चेकिंग का कानूनी अधिकार

बिजली कंपनी कार्मिकों को सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के परिसर में किसी भी समय चेकिंग का कानूनी अधिकार


उज्जैन- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं से अपील
की है कि वे अपने परिसर में स्थापित मीटर की रीडिंग, जॉच, विजिलेंस चेकिंग तथा अन्य बिजली संबंधी
कार्य के लिए बिजली कंपनी के अधिकृत कार्मिक अथवा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों
को प्रवेश करने से न रोके । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता
2013 में दिये गये प्रावधानों के तहत मीटर की रीडिंग, जॉच, विजिलेंस चेकिंग तथा अन्य बिजली संबंधी
कार्य के लिए कंपनी को सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के परिसर में सूचना देकर प्रवेश करने के कानूनी
अधिकार हैं। केवल घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में घरेलू स्थल अथवा परिसर का निरीक्षण,
परीक्षण या जांच, सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्यकाल के दौरान अधिवासी वयस्क पुरुष की उपस्थिति में
आवश्यक है।

Leave a reply