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मतदान केंद्रों के कवरेज के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश


उज्जैन- प्राधिकार पत्र इस विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि इस
प्राधिकार पत्र के धारक को पूरे समय रिटर्निंग ऑफिसरों, सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, पीठासीन
अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
किसी भी स्थिति में यह प्राधिकार पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है और इसका प्रयोग केवल उस
व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिसका नाम पन्ने की दूसरी तरफ दिया हुआ है। प्राधिकार पत्र के
धारक की पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि करेंगे। इसमें जिसका नाम दिया
गया है उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य के द्वारा इसका प्रयोग गंभीर अपराध है और इस कारण
अपराधी उचित कानूनी कार्यवाही का भागी होगा।

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