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आज मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश


उज्जैन- निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार उज्जैन-
आलोट संसदीय क्षेत्र में सोमवार 13 मई को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आज मतदान
दिवस पर अवकाश रहेगा। यह अवकाश लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135ख के प्रावधानानुसार
निर्वाचन के दौरान मतदान दिवसों को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी
स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश है।
यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे, जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारवान
हानि स्वेद्ध हो सकती है। इस प्रावधान के अन्तर्गत दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर
मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे।
श्रमायुक्त इन्दौर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए लोकसभा के आम
निर्वाचन के संसदीय क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी
स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों
को निर्देशित किया है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का समुचित परिपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित करेंगे।

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