15 मई तक 6 प्रतिशत छूट के साथ जमा कर सकेंगे 2024-25 का संपत्ति कर
उज्जैन | नगर निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 137(1) के अनुसार करदाताओं से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 अप्रैल से 15 मई 2024 तक संपत्ति कर जमा करने पर 6 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। करदाता अपना वर्तमान वर्ष का संपत्ति कर जमा करवाकर इस विशेष छूट का लाभ ले सकते हैं। यह छूट केवल वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर जमा करने पर ही होगी।