जिले के सभी धार्मिक स्थलों, संस्थाओं का राजनैतिक कार्यों के लिये उपयोग करना पूर्णत: वर्जित
उज्जैन 11 अप्रैल। जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। अपर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह कवचे ने एडीएम, जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, समस्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों, समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों तथा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिये हैं कि आदर्श आचरण संहिता अन्तर्गत धार्मिक संस्था अधिनियम-1988 के प्रावधान अनुसार अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत स्थापित सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों यथा- मन्दिर, मठ, मस्ज़िद, गुरूद्वारा, गिरजाघर, जैन मन्दिर, बौद्ध मन्दिर, जैन उपासना स्थल तथा जिन स्थानों पर पूजा-अर्चना/इबादत की जाती है, ऐसे समस्त स्थल धार्मिक संस्थाओं का राजनैतिक और अन्य प्रयोजनों के लिये दुरूपयोग निवारित करने हेतु धारा-3 के तहत कोई धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक, संस्था के या उसके नियंत्रण के अधीन किसी परिसर का उपयोग राजनैतिक प्रयोजन हेतु नहीं करें। अधिनियम की धारा-4 अन्तर्गत धार्मिक परिसर में आयुध और गोला-बारूद ले जाने, भण्डारण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा, लेकिन सिख धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कृपाण धारण करने और उसे लेकर चलने पर यह लागू नहीं होगा। धारा-5 के तहत कतिपय क्रियाकलापों हेतु धार्मिक संस्थाओं की निधियों के उपयोग का प्रतिषेध रहेगा और धारा-6 के मुताबिक राजनैतिक विचारों का प्रचार करने के लिये धार्मिक स्थल एवं परिसर का उपयोग पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा।