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Home - उज्जैन << लोकसभा निर्वाचन के अन्तर्गत चुनाव की प्रक्रिया सम्पादित करने के लिये विधानसभावार सेक्टर आफिसरों की नियुक्ति में 5 विधानसभा क्षेत्रों में आंशिक संशोधन आदेश जारी

लोकसभा निर्वाचन के अन्तर्गत चुनाव की प्रक्रिया सम्पादित करने के लिये विधानसभावार सेक्टर आफिसरों की नियुक्ति में 5 विधानसभा क्षेत्रों में आंशिक संशोधन आदेश जारी


उज्जैन 11 अप्रैल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत निष्पक्ष एवं निर्विघ्न मतदान प्रक्रिया सम्पादित करने के लिये लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-22 उज्जैन अजा के लिये जिले की पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सौंपे गये मतदान केन्द्रों के लिये सेक्टर आफिसरों की नियुक्त में आंशिक संशोधन किया है। नियुक्त सेक्टर आफिसर भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में सेक्टर आफिसरों के नियुक्ति आदेश में आंशिक संशोधित आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि सेक्टर आफिसर अपने सेक्टर अन्तर्गत निर्देशिका में निर्दिष्ट कार्यों को समयावधि में पूर्ण कराकर निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग आफिसरों को प्रस्तुत करेंगे। सेक्टर आफिसरों को सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन हेतु आयोग की वेब साइट से अद्यतन आदेश-निर्देशों का अध्ययन कर निर्वाचन से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि सेक्टर आफिसर अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रूट में लगने वाले समय की गणना करेंगे तथा मतदान केन्द्रों की व्यवस्था में ईएमएफ जैसे रोशनी, पानी, छाया, रैम्प इत्यादि की रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करेंगे। नियुक्त किये गये सेक्टर आफिसर मतदानकर्मियों के प्रशिक्षण, सामग्री वितरण, मतदान दलों की रवानगी एवं मतदान के दिन एवं मतदानकर्मियों की वापसी तक अपने क्षेत्र में रहेंगे और सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। अधिकारी अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी की ड्यूटी अपने साथ नहीं लगायेंगे। अधिकारियों को सौंपे गये दायित्वों का मनोयोगपूर्वक पालन किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन या कार्य में लापरवाही अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा।

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