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पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्राप्त करने 14 अप्रैल तक फार्म 12-डी में आवेदन कर सकेंगे मीडिया प्रतिनिधि


उज्जैन / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन में मीडिया पर्सन को भी अत्यावश्यक सेवाओं की सूची में रखकर उन्हें पोस्टल बैलेट सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे मीडिया पर्सन जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं और यदि कव्हरेज के कारण मतदान करने अपने मतदान केन्द्र पर नहीं पहुंच पाते हैं तो वे पोस्टल बैलेट के लिये फार्म 12डी भर सकते हैं। प्राधिकार पत्रधारी मीडिया कर्मियों के लिये पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान की यह सुविधा ऐच्छिक हैं। यह जरूरी नहीं है कि फार्म 12डी अनिवार्य रूप से भरा ही जाये, वे मतदान के दिन अपने केन्द्र पर जाकर भी अपना वोट डाल सकेंगे। जो मीडिया पर्सन पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये फार्म 12डी भरना चाहते है वे जिला जनसंपर्क कार्यालय उज्जैन में फॉर्म डी 14 अप्रैल 2024 तक जमा करा सकते हैं। फार्म 12 डी भरते समय उन्हें अपना वोटर आईडी कार्ड लाना अनिवार्य होगा तथा वोटर आईडी व प्राधिकार पत्र की फोटोकॉपी फार्म के साथ संलग्न करना होगा। यदि पोस्टल बैलेट पेपर के लिये फॉर्म 12डी स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित को मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

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