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कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कि गये कि, होटल, लॉज , धर्मशाला, में ठहरने वालों की जानकारी थाने में दी जायें


उज्जैन- कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कि गये हैं कि जिले में होटल-लॉज-धर्मशाला-सराय-मुसाफिरखाना व होम स्टे व्यवस्था के तहत ठहरने वालों की जानकारी थाने में दी जायें। स्पष्ट किया गया है कि इन स्थानों पर सीसीटीवी का इंस्टालेशन ऐसा होना चाहिये कि वहां पर ठहरने वाले आगंतुकों के चेहरे सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिये।

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