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होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में 2 सप्ताह से अधिक समय रहने वाले आगुंतकों की थाने में देनी होगी सूचना


उज्जैन / लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत जिले में कानून व्यवस्था बनाएं रखने, लोक संपत्ति तथा मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उज्जैन श्री नीरज कुमार सिंह ने सराय अधिनियम 1867 की धारा-8 के अंतर्गत उज्जैन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार जिले में होटल/लॉज/धर्मशाला/सराय/मुसाफिरखाना/होम स्टे के मुख्य काउण्टर पर प्रोप्रायटर/मालिक तथा संचालक का नाम, मोबाईल नंबर स्पष्ट रूप में अंकित हो ताकि आगन्तुकों को समन्वय करने में सुलभता रहें। ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 02 सप्ताह से अधिक समय तक निवास कर रहे हो तत्काल संबंधित थाने पर निर्धारित प्रारूप में मकान दुकान मालिक/पेईंग स्टे, होम स्टे संचालक के द्वारा दी जाएगी।
पेईंग गेस्ट होम स्टे की सूचना संबधित मकान मालिक/संचालक द्वारा थाने में दी जाने के उपरांत ही पेईंग गेस्ट होम स्टे पर रखें जा सकेंगे। होटल/लॉज/धर्मशाला/सराय/मुसाफिरखाना होमस्टे संचालक निर्धारित रजिस्टर काउण्टर पर रखेंगें। जिसमें आगन्तुकों के संबंध में पूर्ण जानकारी दर्ज हो। साथ ही आगन्तुक का चेहरा सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से दिखाई दें,इस प्रकार सीसीटीवी का इंस्टालेशन करावेंगे, साथ ही एक माह के बैंक अप के साथ ही वीआर संधारित करेंगें।

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