ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो इसे देखते हुये, सार्वजनिक पेयजल स्रोतों का उपयोग बिना अनुमति नहीं किया जा सकेंगा
उज्जैन- ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो इसे देखते हुये पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986, संशोधित अधिनियम-2002 तथा संशोधित-2022 के प्रावधानों का उपयोग करते हुये कलेक्टर नीरजकुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। सार्वजनिक पेयजल स्रोतों का उपयोग बिना अनुमति नहीं किया जा सकेंगा। नलकूप खनन पर भी लगाई रोक लगा दी गई है।