प्रॉपर्टी महंगी:दो दिन ब्रेक के बाद नई कलेक्टर गाइडलाइन को कर दिया लागू
दो दिन के ब्रेक के बाद बुधवार से नई कलेक्टर गाइडलाइन को लागू कर दिया गया है। इसमें प्रॉपर्टी की दरें 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ी है। ऐसे में अब लोगों को मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस ज्यादा चुकाना पड़ेगी। नई गाइडलाइन नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल-2024 से लागू होना थी लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते तय तारीख पर प्रॉपर्टी की दरें नहीं बढ़ाई जा सकी। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद नई गाइडलाइन को लागू कर दिया गया है, इसके साथ ही प्रॉपर्टी की दरें बढ़ गई है।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष व महानिरीक्षक पंजीयन भोपाल एम सेलवेंद्रम के आदेश के तहत लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के प्रभावी होने की वजह से 1 अप्रैल से लागू होने वाली गाइडलाइन को अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन वर्ष 2024-25 को लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रदान की गई है। जिसे लेकर कलेक्टर व जिला मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष को जारी पत्र के बाद जिला पंजीयन की ओर से प्रॉपर्टी की नई दरें लागू कर दी गई है। इसमें अब नई दरों पर ही दस्तावेजों का पंजीयन करवाया जा सकेगा।
जिले में 1150 क्षेत्र में 10 से 30 प्रतिशत दरें बढ़ाई जिले की कुल 4228 में से 1150 क्षेत्रों में 10 से 30 प्रतिशत तक दरें बढ़ाई है। ऐसे में लोगों को अब मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस ज्यादा चुकाना होगी। नई गाइडलाइन के तहत उंडासा, ताजपुर, करोंदिया, मतानाकलां व देवास रोड पर लालपुर में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है तो लोटस प्लेटिनम, मैत्रीकुंज, अलकापुरी, एचबीएन सनराइज सिटी,
तिरूपति गोल्ड, वजीर पार्क, कला-जानकी कॉलोनी, मणी नगर, पावापुरी, जयसिंहपुरा मार्ग, गिरिराज रतन व ग्रामीण क्षेत्र चिंतामण जवासिया, रत्नाखेड़ी, जीवनखेड़ी, धतरावदा, आमलपुर-उड़ाना, ग्रीन लैंड सिटी एवं निनौरा, डेंडिया-मेंडिया व दाउदखेड़ी में 30 प्रतिशत तक दरें बढ़ी है। यहां पर 30 प्रतिशत तक बढ़ी दरें: आगर रोड व आसपास, वसंत विहार, ऋषिनगर, अलखधाम कॉलोनी, वृंदावनधाम, अर्पिता कॉलोनी व मक्सी रोड पर पांड्याखेड़ी, पंवासा, शंकरपुर, शक्करवासा, उपवन कॉलोनी, मोतीबाग, दर्शन एनक्लेव में 20 से 30 प्रतिशत तक दरें बढ़ी है, जो कि अब लागू हो गई है।
अब नई दरों से होगा प्रॉपर्टी का पंजीयन भारत निर्वाचन आयोग से नई गाइडलाइन को लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रदान किए जाने के बाद प्रॉपर्टी की नई दरों को लागू कर दिया गया है। अब प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का पंजीयन नई दरों के तहत होगा। इसमें मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस अधिक चुकाना होगी। -ऋतंभरा द्विवेदी, वरिष्ठ जिला पंजीयक