पेट्रोल पंप संचालकों को निर्वाचन अवधि समाप्त होने तक डीजल एवं पेट्रोल पंपेबल रिजर्व स्टाक सुरक्षित रखने के निर्देश दिये
उज्जैन 03 अप्रैल- लोकसभा निर्वाचन-2024 के सुचारू संचालन एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने
हेतु जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को आदेशित किया गया है कि वे अपने पेट्रोल पंप पर
निर्वाचन अवधि समाप्त होने तक डीजल 4000 लीटर तथा पेट्रोल 2000 लीटर का पंपेबल रिजर्व स्टॉक
सुरक्षित रखेंगे। पंप पर रिजर्व स्टॉक होने पर डीजल/पेट्रोल का प्रदाय जिला आपूर्ति नियंत्रक/संबंधित क्षेत्र के
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के आदेश से ही विक्रय किया जा सकेगा।
आदेश का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर संबंधित पंप संचालक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक
कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लोकसभा निर्वाचन अवधि समाप्ति तक प्रभावशील
रहेगा।