शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मासिक और दैनिक वेतन की दरें 6 माह के लिये निर्धारित कलेक्टर ने आदेश जारी किये
उज्जैन- कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने मप्र वित्त संहिता में प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए उज्जैन जिले में विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी
श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें एक अप्रैल
2024 से 30 सितम्बर 2024 तक के लिये निर्धारित की है। यह दरें सभी विभागों में कार्यरत आकस्मिक
निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी।
आदेश के तहत अकुशल श्रमिक का कुल वेतन प्रतिमाह 11800 रुपये और प्रतिदिन 393 रुपये,
अर्द्धकुशल श्रमिक का कुल वेतन प्रतिमाह 12796 और प्रतिदिन 427 रुपये, कुशल श्रमिक का कुल वेतन
प्रतिमाह 14519 और प्रतिदिन 484 रुपये तथा उच्च कुशल श्रमिक का कुल वेतन प्रतिमाह 16144 और
प्रतिदिन 538 रुपये निर्धारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उक्त दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है, इसीलिये सभी
कर्मचारियों और श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा अर्थात मासिक वेतन में से
साप्ताहिक अवकाश के लिये कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।