उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी
उज्जैन 02 अप्रैल- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा
निर्वाचन-2024 में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 फॉर्म भरे जा सकेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने
नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ
पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर 24 घंटे में
प्रदर्शित किए जाएंगे। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी देनी होगी,
जिससे मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जान सकें। साथ ही राजनीतिक दलों को समाचार
पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग
तारीखों में उद्घोषणा भी प्रकाशित करानी होगी। प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे में समाचार पत्र, सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर फॉर्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा।