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लोकसभा निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत उज्जैन जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हुई


उज्जैन 16 मार्च- लोकसभा निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन
कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। इसी के साथ सम्पूर्ण उज्जैन जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार
संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा
कोई कार्य न किया जाना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच
विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये जाने या घृणा की भावना उत्पन्न करे।
जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्व
रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होना चाहिये। मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं
की दुहाई नहीं दी जाना चाहिये।
सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट
आचरण अथवा अपराध हैं जैसे- मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत-
याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के
दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्र तक लाना-ले जाना।
राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा
आयोजित सभाओं, जुलूस आदि में बाधा उत्पन्न न करे। दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के
स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिये। यदि
किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाऊड स्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या
अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्राधिकारी के पास पहले से ही आवेदन करना
चाहिये और अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।
जुलूस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जहां तक हो सके उन्हें सड़क के दांयी ओर रखा जाये
और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। किसी भी
राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने,
उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।
सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मतदान शान्तिपूर्वक
और सुव्यवस्थित ढंग से हो तथा मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी
अथवा बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

राजनैतिक दल और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक
अनावश्यक भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना चाहिये। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि अभ्यर्थियों के
कैम्प साधारण हो।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन हेतु प्रेक्षक नियुक्त किये जायेंगे, यदि निर्वाचन के संचालन के
सम्बन्ध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी
सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं।

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