जलकर उपभोक्ताओं से निवेदन है की "चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू" होने के पहले बकाया जलकर राशि (सरचार्ज) में दी गई छूट के साथ भरने का लाभ उठाएं
उज्जैन- दिनांक 9 मार्च 2024 में आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार (सरचार्ज) में दी गई छूट के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व वसूली अंतर्गत जलकर, संपत्ति कर, उपभोक्ता प्रभाव एवं अन्य करों के मात्र अधिकार (सरचार्ज) में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू होने तक छूट प्रदान किए जाने की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन नगरी विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा दी गई है। इसी के तहत कल दिनांक 16/03/24 वार शनिवार को "लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड क्रमांक 1, नगर पालिक निगम कार्यालय देवास गेट" पर बकाया जलकर राशि (सरचार्ज) में दी गई छूट के साथ भरने हेतु 2:00 बजे तक खुला रहेगा।