बिजली कंपनी के पूर्व शहर संभाग व पश्चिम शहर संभाग में उपभोक्ताओं को मनमानी बिलिंग की जाने के बीच में 18 दिन में दो बिल की राशि जमा करवाए जाने का मामला सामने आया है
बिजली कंपनी के पूर्व शहर संभाग व पश्चिम शहर संभाग में उपभोक्ताओं को मनमानी बिलिंग की जाने के बीच में 18 दिन में दो बिल की राशि जमा करवाए जाने का मामला सामने आया है। इसमें स्मार्ट मीटर रीडिंग का हवाला देते हुए बिल जारी किए गए हैं। मामला बिजली कंपनी के छत्रीचौक जोन का है। इसमें पुराने शहर के शंकराचार्य मार्ग लखेरवाड़ी उपभोक्ता आईवीआरएस नंबर-एन 3272000227 को जारी पहले बिल में 212 रुपए का बिल जारी कर दिया गया। इसमें ड्यू डेट 4 मार्च-2024 दी गई।
यह बिल बिजली कंपनी के जोन प्रभारी देवेंद्र सोनी व कार्यपालन यंत्री राजेशकुमार हारोडे के समय का है। इसके बाद पश्चिम शहर संभाग में हारोडे के स्थान पर सतीश कुमरावत की पोस्टिंग हुई। दूसरे बिल में हारोडे के स्थान पर कुमरावत का नाम दर्शाया गया। इसमें 1 मार्च को मीटर रीडिंग होना दर्शाते हुए आईवीआरएस नंबर-एन 3272000227 के ही उपभोक्ता को 209 रुपए का बिल जारी कर दिया गया और ड्यू डेट 22 मार्च दी गई। इसमें दो बार उपभोक्ता को 82-82 रुपए फिक्स चार्ज लग गया।
इसमें केवल 18 दिन में उपभोक्ता को दो बिल की राशि जमा करना पड़ेगी। इसमें यह आशंका है कि दूसरा बिल जारी करने के दौरान मीटर रीडिंग जल्द कर ली गई। बिजली कंपनी के पश्चिम शहर संभाग के एएसई संजीव कुमरावत का कहना है कि सब्सिडी वाले बिल में ऐसा हो सकता है या और कोई अन्य वजह हो सकती है। दोनों बिल देखने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा।
सब्सिडी के लाभ से वंचित रह जाएंगे बिजली उपभोक्ता
ऐसे में वह उपभोक्ता गृह ज्योति योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे, जिनके यहां बिजली की कम खपत होती है। योजना के तहत ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक खपत 150 यूनिट या इससे कम होती है। इसमें 100 यूनिट की खपत पर 100 रुपए का ही बिल जारी किया जाता है। 30 दिन की बजाए 18 दिन में फिर से बिल जारी होगा तो उपभोक्ता इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे।