बिजली बिल की राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ अब बिजली कंपनी द्वारा कार्रवाई की जाएगी
बिजली बिल की राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ अब बिजली कंपनी द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके बाद संपत्ति को नीलाम कर बिजली बिल की राशि की रिकवरी की जाएगी। बिजली कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने दो या तीन साल से बिजली बिल की राशि जमा नहीं की।
जिसके चलते उनकी चल-अचल संपत्ति को चिह्नित किया गया है। इसमें मकान व दुकान तथा फैक्टरी से लेकर वाहन व घरेलू सामग्री आदि हैं, जिन्हें अब कुर्क किया जाएगा। 50 लोगों पर 50 लाख बकाया हैं। बिजली कंपनी के पदेन तहसीलदार गौरव मांझी ने बताया कि बिजली बिल की राशि जमा नहीं करने पर बकायादार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद भी बकाया राशि जमा नहीं की गई।
इसके चलते अब बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें अंतिम समय देते हुए 18 मार्च के पहले तक बकाया राशि जमा नहीं करने पर मप्र विद्युत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 ग के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जिले के करीब 50 उपभोक्ताओं पर बिजली बिल की राशि बकाया है, जिसमें रेस्टोरेंट व इंडस्ट्रीज के संचालक व रहवासी आदि शामिल है। बिजली कंपनी के अफसरों ने बताया कि जो लोग समय पर बिजली बिल की राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें 18 मार्च तक लोगों को राशि जमा करने का समय दिया गया है। उसके बाद संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।
इन क्षेत्रों के बकायादारों के खिलाफ होगी कार्रवाई पहले चरण में मंगरोला, चिंतामण जवासिया, नईखेड़ी, रातड़िया, सेमलिया, लालपुर व दाउदखेड़ी, गोिंदया, पंवासा, शिवांश पैराडाइज सुरासा, महाराणा प्रताप नगर, उत्तम नगर, हरसोदन आदि के उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।