नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
उज्जैन : शनिवार 09 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संदेश को आमजन तक पहुंचाने, बकाया संपत्ति कर एवं जलकर जमा करने पर दी जा रही विशेष छूट एवं बकायेदारों को प्रेरित करने के उद्देश्य से वाहन रैली का आयोजन किया गया। विशेष न्यायाधीश एवं संयोजक नेशनल लोक अदालत श्री सुनील कुमार, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सहायता श्री कपिल भारद्वाज, अपर आयुक्त श्री आर.एस. मंडलोई द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया।
वाहन रैली जिला कोर्ट कोठी से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गो से निकाली गई जिसमें नगर निगम के लगभग 25 से अधिक निगम वाहन शामिल हुए वाहन रैली का उद्देश्य नेशनल लोक अदालत अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के निपटाने एवं अधिक से अधिक कर की वसूली किये जाने तथा भवन/भूखण्ड स्वामियों को बकाया संपत्ति कर जमा कराने हेतु प्रेरित करना है।
इस दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मंडलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री वीरेंद्र जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अतुल यादव, मजिस्ट्रेट श्री गवेंद्र सिसोदिया सहित समस्त सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी सम्मिलित हुए।
छूट की पात्रता
नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया है, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।
जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिसमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।
करदाताओं से अपील
महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक, राजस्व विभाग प्रभारी श्री रजत मेहता एवं जलकार्य एवं सीवरेज प्रभारी श्री प्रकाश शर्मा ने शहर के सम्मानीय करदाताओं से अपील की है कि ऐसे करदाता जिन्होंने अभी तक अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा नहीं कराया है वे नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करते हुए अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा करा कर शहर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें।
वाहन रैली जिला कोर्ट कोठी से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गो से निकाली गई जिसमें नगर निगम के लगभग 25 से अधिक निगम वाहन शामिल हुए वाहन रैली का उद्देश्य नेशनल लोक अदालत अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के निपटाने एवं अधिक से अधिक कर की वसूली किये जाने तथा भवन/भूखण्ड स्वामियों को बकाया संपत्ति कर जमा कराने हेतु प्रेरित करना है।
इस दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मंडलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री वीरेंद्र जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अतुल यादव, मजिस्ट्रेट श्री गवेंद्र सिसोदिया सहित समस्त सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी सम्मिलित हुए।
छूट की पात्रता
नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया है, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।
जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिसमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।
करदाताओं से अपील
महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक, राजस्व विभाग प्रभारी श्री रजत मेहता एवं जलकार्य एवं सीवरेज प्रभारी श्री प्रकाश शर्मा ने शहर के सम्मानीय करदाताओं से अपील की है कि ऐसे करदाता जिन्होंने अभी तक अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा नहीं कराया है वे नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करते हुए अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा करा कर शहर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें।