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9 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के समस्त जाेन कार्यालयों में किया जाएगा।


9 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के समस्त जाेन कार्यालयों में किया जाएगा। करदाता अपना बकाया संपत्तिकर एवं जलकर जमा करा कर दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक व एक लाख तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

संपत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसे प्रकरण, जिसमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार व अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक व 50 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

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